हरियाणा गौ सेवा आयोग में आपका स्वागत हैं।
हरियाणा गौ सेवा आयोग की स्थापना हरियाणा राज्य गौ सेवा अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत की गई थी, जो राज्य में गायों के संरक्षण और कल्याण के लिए हरियाणा राज्य द्वारा अधिनियमित किया गया था, उद्देष्य के लिए स्थापित संस्था का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, और मामालों से संबंधित और आकस्मिक उपचार के लिए प्रदान करते हैं। उद्देष्य गायों के वध और / या क्रूरता के निशेध के संबंध में कानूनों के उचित कार्यान्वयन के लिए काम करना है। सरकार ने दिनांक 19.11.2015 को आयोग के गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त किया है।